मुजफ्फरपुर महापाप मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर प्रवर्तक निदेशालय (ED) ने कार्रवाई की है. ED ने ब्रजेश ठाकुर की 7.3 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया है. दरअसल, सरकार ने जो फंड बालिका गृह को दिया था, उसे ब्रजेश ने अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया था.
बता दें कि डीएम ने आदेश जारी कर कहा था कि शेल्टर होम की सभी प्रॉपर्टी को उसी एनजीओ के नाम पर जोड़ दिए जाएं, जो एनजीओ इसको चलाता है.
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर महापाप मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ आरोप तय हो गया है. गुरुवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में बालिका गृह कांड मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. साथ ही मामले में 12 और आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय होने वाला है.
ब्रजेश ठाकुर को पॉक्सो कोर्ट ने मुजफ्फरपुर स्थित शेल्टर होम में लड़कियों के साथ रेप करने और लड़कियों को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के साथ कई धाराओं में आरोपी ठहराया गया है.
बता दें कि हाल में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि आप दुर्भाग्यशाली बच्चों के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं. आप इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं दे सकते.
बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हम सरकार नहीं चला रहे है लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं?